कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को हॉकी कर्नाटक को अपनी एजीएम और 8 सितम्बर
को निर्धारित चुनाव कराने की अनुमति दे दी है
लेकिन आशीष बल्लाल के चुनाव के लिए नामांकन से इनकार करने के
आरोपों की सुनवाई पूरी होने तक परिणामों की घोषणा करने से रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने दिए हॉकी कर्नाटक को चुनाव के आदेश
अपनी एजीएम से पहले हॉकी कर्णाटक ने अपने सभी सम्बद्ध जिला
संघों से 23 अगस्त तक अपने नामांकन भेजने के लिए कहा था.
जिसमें एक पुरुष और एक महिला कैंडिडेट का नाम होना जरूरी था.
हॉकी उडुपी द्वारा मनोनीत भारत के पूर्व गोलकीपर बल्लाल को 24
अगस्त को पता चला कि उनका नाम निर्वाचक मंडल से गायब है.
उन्हें यह भी पता चला कि हॉकी उडुपी जिसके माध्यम से उन्होंने
अपना नामांकन पत्र भेजा था हॉकी कर्नाटक द्वारा असम्बद्ध कर दिया गया था
और एचके द्वारा एक नया जिला संघ बनाया गया था.
उस समय एक मीडिया बातचीत में उन्होंने एचके द्वारा चुनावी सूची
के निर्माण में गंभीर अनियमितताओं और हॉकी उडुपी को असंवैधानिक तरीके से हटाने का आरोप लगाया.
हॉकी कर्नाटक सचिव एबी सुब्बैया ने बल्लाल के नामांकन को
अस्वीकार करने का बचाव करते हुए कहा था कि उनके कागजात
समय सीमा से आगे निकल गए थे और हॉकी उडुपी पूरी तरह
से निष्क्रिय होने के कारण असम्बद्ध थे. कोई समाधान ना होने
पर बल्लाल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामला बुधवार को सुनवाई के लिए आया.
कोर्ट ने हॉकी कर्नाटक को यह बताने के लिए पांच दिनों के भीतर
पेश होने को कहा है कि किस आधार पर बल्लाल का नामान्कन पत्र
खारिज कर दिया गया था. बता दें हाईकोर्ट ने तब तक कर्नाटक
हॉकी को किसी भी तरह से रिजल्ट घोषित नहीं करने की हिदायत दी है.
अग्रिम आदेश तक रिजल्ट नहीं होगा जारी
हालांकि कोर्ट ने हॉकी चुनाव से रोक हटा ली है जो कि तय समय
सीमा और तारख में किए जाने है. और कर्नाटक हॉकी भी इसकी पालन करने के लिए तैयार है